आयकर अधिनियम,1961 की धारा 35एसी के तहत उपयुक्‍त परियोजनाओं को मंजूरी

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35एसी में अन्‍य बातों के अलावा किसी कर निर्धारिती की कारोबारी आय की गणना में उस राशि की कटौती का प्रावधान है, जिसे वह किसी उपयुक्‍त परियोजना अथवा योजना के क्रियान्‍वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी अथवा किसी स्‍थानीय प्राधिकरण या राष्‍ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संघ अथवा संस्‍थान को अदा करता है। 

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 35एसी में इस बात का उल्‍लेख किया गया है कि 1 अप्रैल, 2018 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष के संदर्भ में इस धारा के तहत किसी भी कटौती की इजाजत नहीं दी जाएगी। तदनुसार, किसी उपयुक्‍त परियोजना अथवा योजना के क्रियान्‍वयन के लिए राष्‍ट्रीय समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किए जा चुके संघ अथवा संस्‍थान को किए गए भुगतान के संदर्भ में आयकर अधिनियम की धारा 35एसी के तहत कटौती का लाभ केवल 31 मार्च, 2017 (कर निर्धारण वर्ष 2017-18) को समाप्‍त होने वाले पिछले वर्ष तक ही उपलब्‍ध है। 

उपयुक्‍त तथ्‍य के मद्देनजर यह उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम की धारा 35एसी के तहत 31 मार्च, 2017 के बाद मंजूरी पाने/संशोधन/विस्‍तारीकरण के लिए 31 दिसंबर, 2016 के पश्‍चात प्राप्‍त होने वाले अनुरोधों पर राष्‍ट्रीय समिति विचार नहीं करेगी। 

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